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घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ और मारपीट; तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

बुलढाणा, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के पिंपलगांव राजा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक महिला के घर में जबरन घुसकर उसके साथ छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

देर रात घर में घुसा आरोपी, पीड़िता ने बचाई जान
पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत (FIR No. 0123/2026) के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला (उम्र 24 वर्ष) खामगांव के कुंभेफल झोपड़पट्टी इलाके में अपने दो बच्चों के साथ रहती है और मजदूरी कर अपना गुजारा करती है। घटना की रात 24 मई 2026 को करीब 11:00 बजे जब वह अपने बच्चों के साथ सो रही थी, तभी गांव का ही रहने वाला आरोपी रघू धोपे उसके घर का दरवाजा धकेलकर जबरन अंदर घुस आया।

आरोपी रघू ने घर में घुसकर सो रही महिला के साथ अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ (विनयभंग) करने की कोशिश की। महिला के जोर-जोर से चिल्लाने पर आरोपी डरकर मौके से भाग खड़ा हुआ।

भाई और चचेरे भाई पर भी हमला, दी जान से मारने की धमकी

पीड़िता ने तुरंत इस घटना की जानकारी फोन पर अपने भाई शेख नदीम को दी। जब उसका भाई और चचेरा भाई भालेगांव बाज़ार पुल के पास बैठे थे, तभी आरोपी रघू धोपे अपने दो अन्य साथियों गौरव कात्रे और विशाल राठौड़ के साथ वहाँ पहुँच गया।

वहाँ आरोपियों ने पीड़िता के भाइयों के साथ गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों से बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद आरोपी महिला के घर पर भी आए और घर में घुसकर पीड़िता, उसके भाई और चचेरे भाई को दोबारा लाठियों और लात-घूंसों से पीटा तथा "जान से मार डालने" की सीधी धमकी दी।

इन गंभीर धाराओं के तहत दर्ज हुआ मुकदमा
पिंपलगांव राजा पुलिस ने 25 मई 2026 को तड़के 02:48 बजे पीड़िता की जुबानी शिकायत (ओरल रिपोर्ट) के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला पंजीकृत किया है:

धारा 74: महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (छेड़छाड़)।
 
धारा 333:.घर में जबरन घुसना (House-trespass)।

धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुँचाना या मारपीट करना।

धारा 351(2): आपराधिक धमकी (जान से मारने की धमकी देना)।

धारा 3(5): समान इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया गया अपराध।

पुलिस जांच जारी

यह पूरी कानूनी प्रक्रिया और प्राथमिकी (FIR) पिंपलगांव राजा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी व निरीक्षक भगवत शहादेव मुल्लिक (Bhagwat Shahadev Mullik) की मौजूदगी में दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई तेज कर दी है।

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